
कुलदीप सिंह सेंगर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी.
नई दिल्ली: उन्नाव रेप मामले में न्यायिक कार्यवाही तेज हो गई है. अब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास मामले में दी गई राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करेगी. इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर 2025 को सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की अवकाश पीठ में होगी. दरअसल, सेंगर को उम्रकैद से राहत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है. उस पर सुनवाई होनी है.
पीड़िता की मां ने की सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात
बता दें कि आज (शनिवार) उन्नाव रेप केस पीड़िता की मां ने सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद, उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले को संभाल रही है, लेकिन परिवार का विश्वास इस बात पर निर्भर करेगा कि एजेंसी मामले में कार्यवाही के दौरान उनके पक्ष में खड़ी है या नहीं। मैं सीबीआई पर तभी भरोसा करूंगा जब वह सुप्रीम कोर्ट में हमारा समर्थन करेगी।’
पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया
वहीं, पीड़िता ने उन्नाव रेप केस के कारण अपने परिवार को हुए नुकसान के बारे में भी बात की. पीड़िता ने बताया कि आरोपी का परिवार पटाखे जला रहा था. लेकिन मेरे परिवार से पूछो. मेरे पिता की हत्या कर दी गई. मुझे और मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया। क्या खाएंगे? कहाँ जाएंगे? मेरे दो बच्चे हैं।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. इसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई थी और उन्हें जमानत दे दी गई थी.
जमानत मिलने के बाद भी सेंगर अभी भी जेल में हैं
गौरतलब है कि सेंगर को 2019 में उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. हालांकि, इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी सेंगर अभी भी जेल में हैं। वह एक अन्य हत्या के मामले में जेल में बंद है.
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