
निमेसुलाइड प्रतिबंध
दर्दनिवारक दवा निमेसुलाइड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त मौखिक दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत लिया गया है. सरकार का कहना है कि यह दवा सेहत के लिए जोखिम भरी हो सकती है. बाज़ार में कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
