भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया। 10वीं का वार्षिक परिणाम अबकी बार 95.22 प्रतिशत रहा।
यह परिणाम दोपहर बाद बोर्ड की बैवबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बीएसईएच डॉट ओआरजी डॉट इन पर देखा जा सकेगा। बोर्ड चेयरमैन डा. वीपी यादव ने यह परिणाम घोषित करते हुए बताया कि अबकी बार परीक्षा परिणामों में फेल व पास के संबोधन को बोर्ड ने समाप्त करते हुए पास विद्यार्थियों को क्वालीफाईड तथा जो बच्चे पास प्रतिशत अंक नहीं ले पाए, उन्हे एसेंसीयल रिपीट (ईआर) से संबोधित करने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों में किसी प्रकार की हीन भावना का विकास ना हो।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
हरियाणा विद्यालय विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. वीपी यादव ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम 95.22 फीसदी रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 2 लाख 86 हाजर 714 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी थी। जिनमें 7 लाख 73 हजार 15 परीक्षार्थी पास हुए। इन परिणामों में लड़कियों की पास प्रतिशतता 96.32 रही। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
जबकि लडक़ों की पास प्रतिशतता 94.22 रही। उन्होंने बताया कि छात्राओं ने छात्रों से 2.10 फीसदी ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है। बोर्ड अध्यक्ष डा. वीपी यादव ने इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 93.19 रही तथा प्राईवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 97.80 रही है। इस परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 95.24 रही है, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 95.18 रही है। उन्होंने बताया कि पास प्रतिशतता में पंचकुला जिला टॉप तथा नूंह जिला पायदान पर सबसे नीचे रहा।
बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की पुन: जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
फोटो कैप्शन : 12बीडब्ल्यूएन, 01 : परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा. वीपी यादव।
चुनाव लड़ऩे वाले प्रत्याशी को अपने आपराधिक रिकार्ड का देना होगा विवरण : उपायुक्त
भिवानी, 12 मई : चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने तथा चुनाव निशान आवंटित होने के बाद जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक तीन दफा इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसकी सूचना प्रकाशित करवानी होगी। उम्मीदवार किसी राजनैतिक पार्टी का है तो उसे पार्टी मुख्यालय को भी इस सूचना से अवगत करवाना आवश्यक है, ताकि पार्टी अपनी वेबसाईट पर उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी दे सके। भिवानी के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया का कार्य पूरा हो चुका है। 23 मई तक जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे इसकी सूचना प्रमुख समाचार-पत्रों व टीवी चैनलों पर कम से कम तीन बार अलग-अलग तारीख में प्रसारित करवानी होगी। आपराधिक रिकार्ड का ब्यौरा प्रकाशित होने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उम्मीदवार को जमा करवानी है।