सिरसा में महिला तस्कर को दस साल की सजा
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सिरसा, 16 मई(हप्र)। नशा तस्करी के एक मामले में सिरसा की अदालत ने दोष सिद्घ होने पर महिला तस्कर को दस साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने महिला तस्कर को एक लाख रुपये जुर्माना भी ठोंका।
जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।  शहर डबवाली थाना में 18 मार्च 2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पुलिस पार्टी गांव डबवाली से टिब्बा बस्ती की ओर जा रही थी। मेन गली में एक महिला सामने से आती दिखाई दी, जोकि पुलिस पार्टी को देखकर तेज कदमों से वापस चलने लगी।
पुलिस ने शक के आधार पर महिला को रोका और उसकी नियमानुसार तलाशी ली। महिला के पास एक प्लास्टिक का बैग मिला, जिसकी जांच करने पर 1000 नशीली गोलियां बरामद हुई।   पुलिस पूछताछ में महिला की पहचान चरणजीत कौर उर्फ रानी पत्नी गुरमेल सिंह निवासी टिब्बा बस्ती गांव डबवाली के रूप में की गई। पुलिस ने चरणजीत कौर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
मामला एनडीपीएस के लिए गठित फास्ट ट्रेक कोर्ट में न्यायाधीश डा. अशोक कुमार की अदालत में पहुंचा।
डबवाली पुलिस की ओर से मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने चरणजीत कौर पर दोष सिद्घ होने पर उसे 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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