
यूपी एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची
यूपी एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची: चुनाव आयोग द्वारा आज यूपी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से उन मतदाताओं के लिए समय दिया जा रहा है जिनका नाम इस ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है और वे भी चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और अपना नाम जुड़वाने के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं. यहां आपको इस प्रक्रिया के बारे में चरण-दर-चरण जानकारी दी जा रही है।
आप 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या बदलाव करने के लिए कोई आपत्ति या दावा किया जा सकता है तो 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक आवेदन किया जा सकता है और इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया है. इस तरह इस सूची में नाम जुड़ने के लिए मतदाताओं को एक माह का समय दिया जा रहा है. दावों और आपत्तियों की पूरी सूची यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध होगी और 11 जनवरी को सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने बूथ पर मतदाता सूची पढ़ेंगे।
ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत
ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत आप बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के जरिए चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. जिन मतदाताओं के नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं या छूट गए हैं तो उन्हें अपना नाम एसआईआर सूची में जुड़वाने के लिए 2003 एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोई दस्तावेज दिखाना होगा और फिजिकल फॉर्म भरना होगा. ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए बीएलओ से संपर्क करना होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत
- वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको वोटर्स.eci.gov.in वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए फॉर्म भरना होगा- यहां जानें कौन सा फॉर्म भरना होगा.
- फॉर्म नंबर 6 नए मतदाताओं के लिए है जो 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पहली बार मतदाता बने हैं।
- मतदाता सूची में नाम पर आपत्ति को ठीक करने के लिए फॉर्म 7 भरकर आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है और यह फॉर्म पहले के नाम में सुधार के लिए भी मान्य है।
- फॉर्म 8 के जरिए निवास स्थान बदलने और मौजूदा वोटर लिस्ट में सुधार के अलावा वोटर कार्ड बदलने की प्रक्रिया के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
कहां जमा कर सकते हैं फॉर्म-
ऑनलाइन आवेदन के तहत आपको चुनाव आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट वोटर्स.eci.gov.in वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए फॉर्म भरना होगा.
ऑफलाइन आवेदन के तहत फॉर्म को बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करना होगा.
किन दस्तावेजों के जरिए किया जा सकता है आवेदन?
ऐसी आईडी जो आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी पीएसयू कंपनी द्वारा जारी की गई हो.
किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
किसी वैध शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र या शैक्षिक दस्तावेज
ओबीसी या अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यह सिर्फ नाम दर्ज कराने के लिए एक आईडी है।
भूमि संबंधी दस्तावेज या
राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी पारिवारिक दस्तावेज़
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