
बनोज्योत्स्ना लाहिड़ी, उमर खालिद
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अभी जेल में ही रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हालांकि, अदालत ने गुलफिशा फातिमा मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। उमर खालिद और शरजील इमाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है. कोर्ट ने कहा कि अभी उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक दंगों में इन दोनों की भूमिका सिर्फ स्थानीय मामलों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये साजिश रचने और भीड़ जुटाने में शामिल थे.
उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमर खालिद ने कहा कि अब जेल ही उनकी जिंदगी है. उमर की दोस्त बनोज्योत्स्ना लाहिड़ी ने सोमवार को यह जानकारी दी. बानोज्योत्सना ने कहा कि मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिलने से उमर खुश हैं. बानोज्योत्सना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, राहत महसूस कर रही हूं।” जवाब में मैंने कहा, ”मैं कल मीटिंग के लिए आऊंगा.” उमर ने कहा, “हाँ, आओ।” अब यही जीवन है।”
उमर खालिद 5 साल से जेल में हैं
आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे में देरी कोई “तुरुप का इक्का” नहीं है जो स्वचालित रूप से वैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 को लेकर दलीलें दी गईं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मुकदमे से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें-
1. दिल्ली दंगों में उमर खालिद, शरजील इमाम की केंद्रीय भूमिका
2. साजिश का सबूत, भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ को निर्देश देना
3. दंगों में दोनों की भूमिका स्थानीय मामलों तक सीमित नहीं है.
4. आप एक साल के बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं
5. मुकदमे से पहले जेल को सज़ा नहीं माना जा सकता
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष में भी निराशा है. राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि शरजील और उमर को भी कोर्ट से जल्द न्याय मिलेगा.
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