
ग्रोक को नोटिस
नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत वैधानिक उचित परिश्रम दायित्वों का पालन न करने के लिए एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को एक कड़ा नोटिस जारी किया है।
आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ग्रोक को पत्र लिखकर एआई के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. उन यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, जिन्होंने GROk AI का इस्तेमाल कर महिलाओं की यौन या अश्लील तस्वीरें और सामग्री पोस्ट की है। ऐसे सभी कंटेंट को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा और की गई कार्रवाई की जानकारी मंत्रालय को देनी होगी. यदि एक्स द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी मंत्रालय को पत्र लिखा था
मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि महिलाओं को लक्षित करने वाली अश्लील, अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री बनाने और साझा करने के लिए एक्स की एआई सेवा “ग्रोक” का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उपयोगकर्ताओं ने अपमानजनक तरीके से कृत्रिम चित्र और वीडियो बनाने के लिए ग्रोक की एआई क्षमताओं का दुरुपयोग किया है, जिससे गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन हुआ है। MeitY ने चेतावनी दी कि इस तरह के कृत्य यौन उत्पीड़न को सामान्य बनाते हैं और कानूनी सुरक्षा उपायों को कमजोर करते हैं।
