
दिल्ली लोक न्यास संशोधन विधेयक पारित हो गया है.
दिल्ली जन विश्वास विधेयक: दिल्ली की राजनीति और प्रशासन में बड़े बदलाव की दिशा में मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया गया. सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली लोक न्यास प्रावधान संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी गई. इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर नागरिक दंड में परिवर्तित करना है, ताकि आम लोगों और व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत मिल सके।
नए बिल से कारोबार आसान होगा
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह बिल न सिर्फ कारोबार करना आसान बनाएगा, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बनाएगा. अब छोटे-मोटे नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि यह बिल 5 जनवरी से शुरू होने वाले दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा.
बिल के दायरे में ये अहम कानून आ रहे हैं
इस बिल के दायरे में कई अहम कानूनों को शामिल किया गया है. इनमें दिल्ली औद्योगिक विकास अधिनियम, दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, ‘अतुल्य भारत’ बिस्तर और नाश्ता अधिनियम, दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, दिल्ली व्यावसायिक कॉलेज अधिनियम, डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा अधिनियम और दिल्ली कृषि उपज विपणन अधिनियम जैसे कानून शामिल हैं। इन कानूनों के तहत अब छोटे-मोटे उल्लंघनों पर जेल या आपराधिक कार्रवाई की जगह जुर्माने का प्रावधान होगा।
हर 3 साल में जुर्माने की रकम बढ़ती जाएगी
विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि कानून लागू होने के बाद जुर्माने की राशि हर तीन साल में अपने आप 10 फीसदी बढ़ जाएगी, ताकि जुर्माना मुद्रास्फीति के साथ प्रभावी रहे. दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसा करने से कानून का पालन तो होगा, लेकिन लोगों को अनावश्यक भय या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा.
ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बिल केंद्र सरकार के पब्लिक ट्रस्ट (संशोधन) एक्ट की तर्ज पर बनाया गया है. दिल्ली सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि व्यापार करने में आसानी और जीवनयापन में आसानी को बढ़ावा दिया जाए। इस फैसले को दिल्ली में भरोसेमंद, सरल और व्यावहारिक प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में एक कदम माना जा रहा है.
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