पूज्य गुरु जी को क़ानून के दायरे में मिली फ़रलो - प्रवक्ता, डेरा सच्चा सौदा
पूज्य गुरु जी को क़ानून के दायरे में मिली फ़रलो - प्रवक्ता, डेरा सच्चा सौदा

पूज्य गुरु जी को क़ानून के दायरे में मिली फ़रलो – प्रवक्ता, डेरा सच्चा सौदा

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पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां 21 दिन की फ़रलो पर बरनावा(UP) में आये हुए हैं। पूज्य गुरु जी को क़ानून के अन्तर्गत divisional commissioner रोहतक द्वारा 21 दिन की फ़रलो दी गई है। पैरोल/फ़रलो हर क़ैदी को दी जाती है, ऐसे हज़ारों क़ैदी हरियाणा में हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा

Haryana Good Prisoner Act के तहत हर क़ैदी को 1 साल में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फ़रलो दी जाती है। क़ैदी द्वारा पैरोल को दो बार में और फ़रलो को 1 बार में कभी भी लिया जा सकता है और इसके लिए कोई कारण देने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगो द्वारा मीडिया संस्थानों के माध्यम से ये प्रकाशित किया जा रहा है कि फ़रलो विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र दी गई है जो की बिल्कुल बेबुनियाद है। डेरा सच्चा सौदा

डेरा सच्चा सौदा पूज्य गुरु जी द्वारा जून 2024 को एप्लीकेशन लगा कर फ़रलो माँगी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने State of Haryana से जवाब माँगा की कितने ऐसे similar cases के क़ैदियों को आपके द्वारा पैरोल दी गई है, जिसके जवाब में State of Haryana ने एक एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करते हुए बताया कि कुल 89 और ऐसे similar क़ैदी हैं जिनको पैरोल दी गई है और केवल 2 ऐसे क़ैदी हैं जिनको पैरोल/फ़रलो नहीं दी गई, उसको भी कारण के साथ बताया गया।

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जिसमें एक के address verification की दिक़्क़त थी और दूसरे ने समय पर सरेंडर नहीं किया, जिस कारण उन्हें पैरोल नहीं दी गई।

सुनवाई के पश्चात माननीय हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि इस फ़रलो की एप्लीकेशन पर State of Haryana की Competent Authority(Divisional Commissioner) बिना पक्षपात और haryana Good Prisoner Act को follow करते हुए निर्णय ले, भविष्य में भी अगर इस प्रकार की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उस पर भी state of haryana की competent authority फ़ैसला लेगी। इसलिए इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए ।